नहीं मिली सपनों की कार तो हुंडई कंपनी पर ठोका 1 हजार करोड़ रुपये का केस

यूपी में एक अजीब मामला देखने को मिला जिसमें एक कार कंपनी पर 1 हजार करोड़ रुपये का केस दर्ज किया गया क्योंकि शख्स को उसकी ड्रीम कार नहीं मिली

केस कंज्यूमर कोर्ट में दायर किया। उपभोक्ता न्यायालय में याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है

दाखिल याचिका में शख्स के वकील ने कहा कि कार में बताए गए सेफ्टी फीचर्स कार में नहीं मिले

उनका कहना है कि ये भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता और वो इस कार और कंपनी से खुश नहीं हैं

याचिका में कहा गया है कि ये क्रैश टेस्ट स्पीड को पूरा नहीं करती और वो इसमें बैठने पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते

आगरा निवासी याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और बैंक से लोन लेकर अपनी पहली ड्रीम कार ली

ये उन्होंने 13 नवंबर 2020 को खरीदी थी। उन्होंने कमलानगर स्थित एनआरएल से सैंट्रो स्पोर्टज खरीदी। उन्होंने इंडियन बैंक से पांच लाख रुपए का लोन लिया

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